
Care B4 Cure
Govt of Rajasthan No. COOP - 2020 - Jaipur - 200402 Niti Aayog Reg No. RJ/2020/0264925
SAN No. 8006540021001055
PAN No. AAEAC7333B

Our Programs
लीगल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था द्वारा इसलिए तैयार किया गया है जिससे कि एडवोकेट सभी प्रकार की कानूनी तथा जजमेंट से संबंधित जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें तथा एडवोकेट को क्लाइंट भी प्राप्त हो सके !
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्था ने निम्न कार्यक्रम तैयार किए हैं कोई भी एडवोकेट 90 दिन तक संस्था के दिशा निर्देशों का पालन करता है तो वह कुशल अधिवक्ता बनकर आय के अवसर बढ़ा सकता है !
संस्था से जुड़ने वाले सभी अधिवक्ताओं को निम्नांकित सुविधाएं संस्था द्वारा प्राप्त होगी जो कि उन्हें कुशल अधिवक्ता बनाने में सहायक होगी
Online Classes
संस्था द्वारा सटीक कानून की प्रतिदिन क्लासेज लगाई जाती हैं ताकि अधिवक्ताओं को और अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके

Organizational support
संस्था द्वारा अधिवक्ताओं को संगठनात्मक सहयोग का हिस्सा बनाकर उनकी कुशलता को बढ़ावा दिया जाता है

Debate Competetion
संस्था द्वारा प्रतिमाह वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ताकि अधिवक्ताओं कम्युनिकेशन क्षमता को अधिक कुशल किया जा सके

Connect with Organization
संस्था द्वारा निर्मित व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक ग्रुप पर परिचर्चा के माध्यम से कानूनी ज्ञान का विकास करवाया जाता है

summary writing
संस्था द्वारा प्रति सप्ताह किसी एक निर्णय एवं किसी कानून के विषय पर 250 शब्दों में अधिवक्ताओं द्वारा संक्षिप्तीकरण करवाया जाता है

legal Advice by Expert
संस्था के एक्सपर्ट एडवोकेट पैनल द्वारा आप लोगों को समग्र कानूनों पर आधारित सटीक जानका री व सलाह प्राप्त होगी

Organization Channel
संस्था द्वारा सटीक कानून की प्रतिदिन क्लासेज लगाई जाती हैं ताकि अधिवक्ताओं को और अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके
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Prize Distribution
संस्था द्वारा प्रतिमाह वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ताकि अधिवक्ताओं कम्युनिकेशन क्षमता को अधिक कुशल किया जा सक े

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सभी लोग एक समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं। सभी के अपने-अपने विचार हैं। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ये अधिकार हर किसी के हैं, चाहे लोगो की स्थिति कुछ भी हो। सभी को स्वतंत्रता और सुरक्षा में जीने का अधिकार है । लोगो को आधीन बनाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। किसी को भी चोट पहुँचाने या यातना देने का कोई अधिकार नहीं है। सभी कानून के समक्ष समान है। कानून सबके लिए समान है। सभी के अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं। जब लोगो के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, तो सभी कानून की मदद ले सकते हैं। इसलिए केयर बी4 क्योर के गठन द्वारा लोगो को विधि एवं विधिक प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है, जिससे लोगो में कानून की समझ पैदा करके कानून के प्रति भय को समाप्त किया जा सके।














































































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