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उच्चतम न्यायालय- “उच्च न्यायालय एक संकट की स्थिति में हैं”।


उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा “उच्च न्यायालयों में लगभग 40% रिक्तियां हैं, जिनमें से कई उच्च न्यायालय अपनी स्वीकृत शक्ति के 50% के साथ काम कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि यदि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर कोई आपत्ति है, तो उसे आपत्ति के विशिष्ट कारणों के साथ नामों को वापस भेजना चाहिए”। और उच्च न्यायालयों में जजों कि नियुक्ति के लिए समय- सीमा निम्नानुसार प्रतिपादित किया

1. इंटेलिजेंस ब्यूरो ( आईबी) को उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश की तारीख से 4 से 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट / इनपुट केंद्र सरकार को सौंपने चाहिए।

2. यह वांछनीय होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से विचारों की प्राप्ति की तारीख और आईबी से रिपोर्ट / इनपुट से 8 से 12 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में फाइलों / सिफारिशों को भेजे।

3. इसके बाद सरकार के लिए यह उपर्युक्त होगा कि इन पर तुरंत नियुक्ति करने के लिए आगे बढ़े और निस्संदेह अगर सरकार के पास उपयुक्तता या सार्वजनिक हित में कोई आपत्ति है, तो इसी समय की अवधि के भीतर आपत्ति के विशिष्ट कारणों को दर्ज कर इसे उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के पास वापस भेजा जा सकता है।

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